वेदांता की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक पर 1.81 करोड़ का जुर्माना; ED ने इस कंपनी की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश
वेदांता लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि कर अधिकारियों ने उसकी अनुषंगी इकाई हिंदुस्तान जिंक पर 1.81 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: वेदांता लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि कर अधिकारियों ने उसकी अनुषंगी इकाई हिंदुस्तान जिंक पर 1.81 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
वेदांता लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि उसे जुर्माने का आदेश आठ अक्टूबर को मिला।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वेदांता लिमिटेड ने कहा, “कंपनी को उदयपुर सीजीएसटी ऑडिट सर्किल के खंड-ए के सहायक आयुक्त ने जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74(9) के साथ-साथ एसजीएसटी अधिनियम, 2017 के संबंधित प्रावधानों और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के अंतर्गत 1,81,06,073 रुपये के जुर्माने का आदेश भेजा है।”
कंपनी ने कहा, “आदेश में कहा गया है कि कंपनी ने गलत तरीके से ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ का लाभ उठाया था।”
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कंपनी ने उम्मीद जताई कि अपीलीय न्यायाधिकरण में उसके साथ ‘न्याय’ होगा और आदेश से उस पर ‘कोई वित्तीय प्रभाव’ नहीं पड़ेगा।