Uttar Pradesh: अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो को दस साल की कैद

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने युवती का अपहरण और दुष्कर्म किये जाने के मामले में दो युवकों को दस-दस साल सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 45 हजार 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 31 January 2023, 6:53 PM IST
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बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने युवती का अपहरण और दुष्कर्म किये जाने के मामले में दो युवकों को दस-दस साल सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 45 हजार 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) स्पेशल पोक्सो तरुण कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनायी है।

विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि 27 जुलाई 2015 को बुलंदशहर नगर के मोहल्ला रुकन सराय निवासी 22 वर्षीय एक युवती का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह अपने घर से काला आम में स्थित पीर बाबा की मजार पर इबादत करने आई थी। (वार्ता)

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