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Hyderabad: रिश्वत कांड मेंआरोपी ग्रामीण विकास अधिकारी को तीन साल की सजा

तेलंगाना के करीमनगर की एसपीई के लिए विशेष जज ट्रायल और एसीबी मामलों की अदालत की जज पी लक्ष्मी कुमार ने रिश्वत मामले में दोषी पाये जाने पर ग्रामीण राजस्व अधिकारी (वीआरओ) पामरल मधुसूदन राव को तीन साल के सश्रम कारावास सज़ा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Hyderabad: रिश्वत कांड मेंआरोपी ग्रामीण विकास अधिकारी को तीन साल की सजा

हैदराबाद: तेलंगाना के करीमनगर की एसपीई के लिए विशेष जज ट्रायल और एसीबी मामलों की अदालत की जज पी लक्ष्मी कुमार ने रिश्वत मामले में दोषी पाये जाने पर ग्रामीण राजस्व अधिकारी (वीआरओ) पामरल मधुसूदन राव को तीन साल के सश्रम कारावास और पांच हजार के जुर्माने की सज़ा सुनायी है।

जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसके अलावा, न्यायाधीश ने आरोपी अधिकारी (एओ) को धारा 13(1)(डी) आर/डब्ल्यू के तहत दंडनीय अपराध के लिए चार साल के कठोर कारावास और 7,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई। (वार्ता)

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