
गुना: अलग रह रही अपनी पत्नी को कथित रूप से तीन तलाक देने के आरोप में राजस्थान के एक व्यक्ति के खिलाफ गुना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
केन्द्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को एक साथ तीन बाद तलाश बोलकर ‘तलाक’ (तलाक-ए-बिद्दत) देने की कुरीति से संरक्षण देने के लिए 2019 में कानून बनाया था। इस कानून के तहत अब यह अपराध है।
राघौगढ़ थाने के प्रभारी अनूप भार्गव ने बताया कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के बारां निवासी जहीर खान के खिलाफ उसकी 29 वर्षीय पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि महिला पति के साथ अक्सर झगड़े के कारण 2019 से अपने मायके में रह रही थी।
उन्होंने कहा कि महिला को उसके पति ने घर से निकाल दिया था और उसका भरण पोषण का मुकदमा यहां अदालत में चल रहा है।
भार्गव ने बताया, ‘‘इसी मुकदमे की पेशी कि लिए महिला अदालत आयी थी। उसका पति भी आया हुआ था। तभी बाहर उसके पति ने उससे तीन बार तलाक बोल दिया। उसने कह दिया कि अब तुझे साथ नहीं रखना। तुझे तलाक दे दिया।’’
उन्होंने कहा कि महिला ने थाने पर आवेदन दिया था जिस पर कार्रवाई करते हुए उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
Published : 1 May 2023, 7:57 AM IST
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