दिल्ली में अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों की जब्ती के संबंध में सरकार ने दिया ये नया आदेश

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सड़क पर अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद खड़े किए गए वाहनों को जब्त करने और उन्हें नष्ट करने के लिए भेजने का काम बंद कर दें। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 22 August 2023, 1:27 PM IST

नयी दिल्ली: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सड़क पर अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद खड़े किए गए वाहनों को जब्त करने और उन्हें नष्ट करने के लिए भेजने का काम बंद कर दें।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सड़क पर अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर चुके पार्क किए गए वाहनों को जब्त और नष्ट करना बंद कर दें। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अदालत के आदेशानुसार, पंजीकरण के 15 वर्ष पूरे कर चुके पेट्रोल वाहन और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसे वाहन सड़कों पर चलते पाए जाते हैं तो उनके मालिकों पर जुर्माना लगाया जाता है।

मंत्री के अनुसार, यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि परिवहन विभाग पुराने वाहनों को जब्त करने का अभियान जारी रखे हुए है और उन्हें नष्ट करने के लिए भेज रहा है, भले ही वे सड़क पर क्यों ना खड़े हों।

Published : 
  • 22 August 2023, 1:27 PM IST

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