दिल्ली दंगों के आरोपियों को लेकर अदालत ने दिया ये बड़ा आदेश
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान धर्मस्थल में आगजनी के आरोपी चार लोगों के खिलाफ दंगा, अवैध रूप से प्रवेश और चोरी सहित अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान धर्मस्थल में आगजनी के आरोपी चार लोगों के खिलाफ दंगा, अवैध रूप से प्रवेश और चोरी सहित अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत चार आरोपियों-राहुल कुमार, सूरज, योगेंद्र और नरेश-के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। इन सभी पर 25 फरवरी 2020 को दंगों के दौरान शाहदरा के चप्पल मार्केट में धार्मिक स्थल में आगजनी करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है।
अदालत के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों पर ध्यान देते हुए न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप तय करने के उद्देश्य से अपना मामला पूरा कर लिया है।’’
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न्यायाधीश रावत ने शुक्रवार को पारित आदेश में कहा, ‘‘मेरी राय है कि यह मानने के लिए आधार हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना), 427 (नुकसान पहुंचाना), 436 (इमारत को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत) और 450 (अवैध रूप से प्रवेश) के तहत अपराध किया है।’’
उन्होंने आईपीसी की अन्य धाराओं में आरोप तय करने का भी आदेश दिया।
हालांकि, अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 34 (सामान्य इरादा) और दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोकथाम (डीपीडीपीपी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध से मुक्त कर दिया।
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चारों आरोपियों के खिलाफ ज्योति नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।