Pet Dog Policy: नोएडा में पालतू कुत्तों के आतंक पर लगेगा लगाम, रजिस्ट्रेशन जरूरी, कुत्ते ने काटा तो मालिक पर भरेगा इतना जुर्माना

राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में पालतू कुत्तों को लेकर नई गाइडलाइन और पॉलिसी बनाई गई है। नोएडा में कुत्तों और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 13 November 2022, 12:12 PM IST

नोएडा: बीते कुछ समय से दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अलग-अलग शहरों से कुत्तों के काटने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। कुत्तों के आतंक से आम लोगों को निजात दिलाने के लिये नोएडा प्राधिकरण ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन में नई पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत हर कुत्ता-बिल्ली पालने वाले हर व्यक्ति को इनका पंजीकरण कराना होगा। 

नई पॉलिसी के तहत 31 मार्च तक एनपीआरए के जरिये नोएडा में कुत्तों और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू कुत्तों का स्टेलाइजेशन और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। 

पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटने पर उसके मालिक पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया जायेगा। इसके साथ ही कुत्ते के मालिक को घायल का पूरा इलाज भी कराना होगा।

कुत्ते-बिल्ली की पंजीकरण नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 

नोएडा प्राधिकरण एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे, जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके कुत्तों को रखा जाएगा उनकी निगरानी की जाएगी। इन शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए, एओए की होगी।

नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में 12 एजेंडे रखे गए। इसमें से छह एजेंडों को स्वीकृत किया गया, जिसमें इस नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। बैठक औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं चेयरमैन नोएडा अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई।

Published : 
  • 13 November 2022, 12:12 PM IST

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