Telangana: हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की ग्रुप-1 प्रारंभिक परीक्षा को किया रद्द, जानिये पूरा आदेश और अपडेट

डीएन ब्यूरो

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस साल जून में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप-1 प्रारंभिक परीक्षा को शनिवार को रद्द कर दिया और फिर से परीक्षा कराने का आदेश जारी किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कोर्ट ने दिया दोबारा परीक्षा कराने का आदेश
कोर्ट ने दिया दोबारा परीक्षा कराने का आदेश


हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस साल जून में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप-1 प्रारंभिक परीक्षा को शनिवार को रद्द कर दिया और फिर से परीक्षा कराने का आदेश जारी किया।

कुछ उम्मीदवारों ने 11 जून को आयोजित परीक्षा को फिर से कराने के अनुरोध को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत का यह फैसला आया। उम्मीदवारों ने याचिका में आरोप लगाया था कि अधिसूचना में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा के दौरान उनके 'बायोमेट्रिक्स' नहीं लिए गए थे।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं कराई गई थी।

आयोग ने राज्य में ग्रुप-1 सेवा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए 26 अप्रैल 2022 को अधिसूचना जारी की थी।

अधिसूचना के बाद अक्टूबर 2022 में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था और इस साल 11 जून को फिर से परीक्षा हुई थी।

अदालत ने आयोग को अधिसूचना में जारी सभी सामान्य दिशा-निर्देशों को लागू कर प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने का निर्देश दिया है।

वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने परीक्षा रद्द होने के लिए राज्य सरकार को कसूरवार ठहराया है।










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