
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज की पांच प्राथमिकी में से किसी के आधार पर न्यायालय की अनुमति के बिना 20 जुलाई तक किसी प्रकार की कार्रवाई न करने के आदेश दिये।
न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की युगलपीठ ने यह अंतरिम आदेश दिये। (वार्ता)
Published : 18 July 2022, 6:17 PM IST
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