तेजबहादुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, कहा- आपत्तियों को सुनें

डीएन ब्यूरो

तेज बहादुर यादव ने जवानों को दिए जाने वाले भोजन के बारे में शिकायत करते हुए एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया था। जिसके बाद 2017 में उन्हें सेना बर्खास्त कर दिया गया था। सपा ने शालिनी यादव को हटकार तेज बहादुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया था।

तेज बहादुर यादव (फाइल फोटो)
तेज बहादुर यादव (फाइल फोटो)


नई दिल्‍ली: वाराणसी से महागठबंधन के उम्मीदवार तेज बहादुर का नामांकन रद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस याचिका पर अपना रुख स्‍पष्‍ट करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि तेजबहादुर की शिकायत के समुचित बिंदुओं पर गौर कर कल जवाब दें।

निर्वाचन अधिकारी ने एक मई को यादव  का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था। यादव वाराणसी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। यादव ने जवानों को खराब खाना दिये जाने संबंधी एक वीडियो इंटरनेट पर डाला था, इसके बाद 2017 में उन्हें सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त कर दिया गया था।

याचिका में आयोग के फैसले को भेदभावपूर्ण और अतार्किक बताते हुए इसे रद किये जाने की मांग की गयी है।  सपा ने शुरू में मोदी के खिलाफ शालिनी यादव को टिकट दिया था लेकिन बाद में उसने प्रत्याशी बदल कर, बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर को वाराणसी संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया। 

तेज बहादुर  की बढ़ी मुसीबत पीएम की हत्‍या की सुपारी मामले में दर्ज होगा केस

लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिह्न पर प्रधानमंत्री के सामने मैदान में उतरने का सपना टूटने के साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बर्खास्त तेज बहादुर यादव की मुश्किल भी बढ़ती जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की सुपारी लेने का वीडियो वायरल होने का संज्ञान लेकर एक अधिवक्ता ने वाराणसी में तेज बहादुर यादव के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए एसएसपी के पास प्रार्थना पत्र दिया है।










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