

उच्चतम न्यायालय ने माओवादियों से संबंध रखने और सीएए-विरोधी प्रदर्शन से संबंधित मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को गिरफ्तार करने पर रोग लगा दी है और उनकी याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा है।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने माओवादियों से संबंध रखने और सीएए-विरोधी प्रदर्शन से संबंधित मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को गिरफ्तार करने पर रोग लगा दी है और उनकी याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा है।
संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे गोगोई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नौ फरवरी के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने असम की विशेष एनआईए अदालत को गोगोई के खिलाफ दर्ज दो में से एक मामले में आरोप तय करने की अनुमति दी थी।
न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मंगलवार को आदेश दिया, “याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश पर विचार करने के लिए राज्य के स्थायी एनआईए वकील को नोटिस जारी किया जाए। इस बीच, याचिकाकर्ता (गोगोई) को 14 दिसंबर, 2019 को गुवाहाटी के एनआईए थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तारी से राहत प्रदान की जाए।”