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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्माताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 27 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने के आदेश दिए जाने के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया।
फिल्म ‘आदिपुरुष’ रिलीज के बाद से ही विवादों में घिर गई है और लोगों ने इसके संवाद तथा किरदारों आदि पर आपत्ति जताई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली पीठ ने फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वकील को मामले का उल्लेख बृहस्पतिवार को करने को कहा।
उच्च न्यायालय ने 30 जून को फिल्म के निर्माताओं को 27 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था और केंद्र सरकार से एक समिति गठित करने के लिए कहा था, जो फिल्म पर अपनी राय देगी।
उच्च न्यायालय कुलदीप तिवारी तथा नवीन धवन की ओर से फिल्म को प्रतिबंधित करने का अनुरोध करने वाली दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला को 27 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने और केंद्र सरकार को फिल्म पर अपने विचार पेश करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया था।
Published : 12 July 2023, 1:22 PM IST
Topics : आदिपुरुष आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय नयी दिल्ली निर्माता फिल्म याचिका सुनवाई
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