शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, सीवान जेल से भेजे जायेंगे तिहाड़

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की जेल से नई दिल्ली के तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाए।

Updated : 15 February 2017, 3:16 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज आदेश दिया कि राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की जेल से तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाए ताकि उनके खिलाफ दर्ज मामले में ‘‘निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सुनवाई’’ सुनिश्चित हो सके।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने सरकार से कहा कि वह शहाबुद्दीन को एक सप्ताह में तिहाड़ जेल स्थानांतरित करे।

पीठ ने कहा, ‘‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना इस न्यायालय का दायित्व एवं कर्तव्य है।’’ न्यायालय ने कहा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज मामलों में सुनवाई तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी।

पीठ ने कहा, ‘‘हम बिहार सरकार को आदेश देते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान स्थित जिला कारागार से दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाए।’’

 

सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद और आशा रंजन ने राजद नेता को सीवान जेल से स्थानांतरित किए जाने की याचिका दायर की थीं। प्रसाद के तीन बेटे दो अलग अलग घटनाओं में मारे गए थे और आशा के पति राजदेव रंजन की सीवान में हत्या हो गई थी।

इससे पहले बिहार सरकार ने न्यायालय को बताया था कि वह शहाबुद्दीन को सीवान जेल से यहां तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने के ‘‘खिलाफ’’ नहीं है।

राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि शहाबुद्दीन झारखंड में एक मामले समेत 45 मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे हैं। 

Published : 
  • 15 February 2017, 3:16 PM IST

Related News

No related posts found.

Advertisement
Advertisement