Rajasthan: भीलवाड़ा में महिला का शव सड़क पर रख कर प्रदर्शन करने पर 100-150 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

डीएन ब्यूरो

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद हर्जाने के लिए शव को सड़क पर रख कर धरना प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने 100-150 प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

शव सड़क पर रख कर प्रदर्शन करने पर 100-150 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
शव सड़क पर रख कर प्रदर्शन करने पर 100-150 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज


जयपुर: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद हर्जाने के लिए शव को सड़क पर रख कर धरना प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने 100-150 प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार भीलवाडा के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि रविवार को लव गार्डन के पास एक मिनी बस से 60-65 साल की महिला की टक्कर लग जाने से मौत हो गयी और इसके बाद मौके पर जमा हुई भीड़ ने सड़क जाम कर दिया।

उन्होंने बताया कि मालीखेड़ा महिला आश्रम निवासी नंदू बाई उर्फ नंदू देवी (57) की दुर्घटना में मौत हो जाने पर शव को वहां रख, भीड़ ने 50 लाख रुपये बतौर मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के लिए प्रदर्शनकारियों को काफी समझाया-बुझाया । उन्होंने बताया कि इसके बावजूद भी शव को रोड पर रखकर उसका अपमान कर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की तथा सड़क जाम कर आमजन के आवागमन में बाधा पहुंचाई।

उन्होंने बताया कि शव रखकर जाम लगाने, आमजन को बाधा उत्पन्न करने एवं मृत शरीर का सम्मान अधिनियम का उल्लंघन करने पर करीब 100-150 धरनार्थियों एवं प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध धारा 283, 143 भादस व धारा 80,20 राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मौके पर की गई वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी देख आरोपियों को नामजद किया जा रहा है।










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