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महराजगंज जिला जेल में बंदियों से इस तरह मुलाकात कर सकेंगे उनके परिजन, जानिये जेल अधीक्षक का नया आदेश

महराजगंज जिले जेल में विभिन्न मामलों में सजा काट रहे बंदियों से उनके परिजन अब मुलाकात कर सकेंगे। जिला जेल अधीक्षक ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में पढ़िये बंदियों से मुलाकात करने के संबंधी नये नियम
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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महराजगंज जिला जेल में बंदियों से इस तरह मुलाकात कर सकेंगे उनके परिजन, जानिये जेल अधीक्षक का नया आदेश

महराजगंज: जिला जेल में विभिन्न मामलों में सजा काट रहे बंदियों से मिलने की इच्छा रखने वाले उनके परिजनों के लिये सह खबर राहत देनी वाली है। कुछ शर्तों का पालन करने के बाद बंदियों से उनके परिजन अब 16 अगस्त से कभी भी मुलाकात कर सकेंगे। जिला जेल अधीक्षक ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। लेकिन बंदियों से मिलने के इच्छिकों को कुछ नये नियम और शर्तें का पालन अनिवार्य कर दिया गया है।

कोरोना काल में जेल में सजा काट रहे बंदियों से मिलने जाने वाले परिजनों के लिये 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर (RTPCR) रिपोर्ट अपने साथ रखनी है, जाहिर है कि यह रिपोर्ट नैगेटिव होनी चाहिये। इसके साथ ही बंदियों से मुलाकात करते वक्त कोरोना प्रोटोकाल के सभी नियमों मसलन सोशल डिस्टेंशिंग, मास्क, सैनेटाइजेशन, थर्मल स्क्रिनिंग आदि का पालन करना जरूरी है।

जिला जेल अधीक्षक के आदेश के मुताबिक सप्ताह में एक बार अधिकतम दो व्यक्तियों अथवा परिजनों को ही सजा काट रहे बंदी या कैदी से मिलने की अनुमति दी जायेगी।

परिजनों से मुलाकात के बाद बंदियों को अपने बैरक में जाने से पूर्व पूरी तरह सैनेटाइज करना होगा।   

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