एनजीटी ने रामसर साइट के सरंक्षण में विफल रहने के लिए केरल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कोल्लम जिले में दो रामसर साइट के संरक्षण के वास्ते ‘‘उपचारात्मक उपायों में घोर विफलता’’ के लिए केरल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 28 March 2023, 3:24 PM IST
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नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कोल्लम जिले में दो रामसर साइट के संरक्षण के वास्ते ‘‘उपचारात्मक उपायों में घोर विफलता’’ के लिए केरल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

एनजीटी ने दो रामसर साइट - अस्तामुदी और वम्बनाड-कोल आर्द्रभूमि - के सरंक्षण के वास्ते उपचारात्मक कार्रवाई करने में राज्य में संबंधित अधिकारियों की विफलता का दावा करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल सरकार को 10 करोड़ रुपये का मुआवजा भरने का निर्देश दिया।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण के पूर्व के आदेशों के अनुसरण में, राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण) द्वारा 21 मार्च को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

पीठ ने कहा कि इसमें उच्चतम न्यायालय के बाध्यकारी आदेशों के बावजूद ‘‘आर्द्रभूमि के सरंक्षण के अनिवार्य कर्तव्य को निभाने में निराशाजनक स्थिति’’ को दर्शाता है।

पीठ ने कहा कि स्थिति को सुधारने के लिए राज्य की कार्रवाई ‘‘अपर्याप्त’’ है।

Published : 
  • 28 March 2023, 3:24 PM IST

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