
ठाणे: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक व्यवसायी से 28.53 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
व्यवसायी द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, तलोजा क्षेत्र में स्थित उनकी रासायनिक इकाई में जब कोई उत्पादन नहीं हो रहा था तब इकाई के एक पूर्व कर्मचारी और एक विक्रेता ने कथित तौर पर बिना अधिकृत अनुमति के लाइट डीजल तेल (बॉयलर और भट्ठियों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ईंधन) हासिल करने साजिश रची।
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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार तलोजा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि इसके बाद तेल बेच दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को काफी वित्तीय लाभ हुआ और नासिक के रहने वाले पीड़ित के व्यवसाय को 28,53,076 रुपये का नुकसान हुआ।
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व्यवसायी ने दावा किया कि कथित अपराध मार्च 2022 और सितंबर 2023 के बीच हुआ।
पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर शनिवार को कंपनी के पूर्व कर्मचारी और विक्रेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया।
Published : 11 February 2024, 2:42 PM IST
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