New Guidelines for Social Media: सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी, जानिये नये बदलाव

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेर ने देश में सोशल मीडिया के लिये नई गाइडलाइंस जारी की है। डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट में जानिये सोशल मीडिया में किये गये नये बदलावों के बारे में

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 25 February 2021, 2:35 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने  देश में सोशल मीडिया के लिये नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने कहा कि भारत में व्यापार के लिए सोशल मीडिया का स्वागत है। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपराधी और आतंकी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई अभद्र चीजें दिखाई दे रहीं है और  कई शिकायतें भी मिलीं हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में कारोबार के लिए यहां के कानूनों को मानना होगा।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई गाइडलाइन्स जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक औऱ ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। भारत में इनका काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसे लेकर काम करना जरूरी है। इस दिशा में सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर काम कर रही है। मंत्रालय ने व्यापक विचार-विमर्श किया और हमने दिसंबर 2018 में एक मसौदा तैयार किया।

सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर नई गाइडलाइन्स बनाने को कहा था। शीर्ष अदालत के इसी निर्देश के आधार पर भारत सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन्स तैयार की हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफेकशन करना चाहिए, अभी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी बल्कि प्लेटफॉर्म्स को ये खुद करना चाहिए।

डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइन्स जारी करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियमों का पालन करना होता है, लेकिन OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियम नहीं हैं। हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन की बात कही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया था। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म/डिजिटल मीडिया को अपने काम की जानकारी देनी होगी, वो कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं। इसके बाद सभी को सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा, इसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति हेड करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी। 

डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी।   सोशल मीडिया के लिए जो नई गाइडलाइन्स सरकार द्वारा जारी की गई हैं, वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी। 

Published : 
  • 25 February 2021, 2:35 PM IST

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