
मऊ: पैसे के अभाव में कानूनी सहायता से वंचित रहने वाली गरीब महिलाओं को भी अब न्याय के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। पीड़ित और गरीब महिलाओं को मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी सहायता मिलेगी।
जरूरतमंद महिलाओं को तीन सरकारी वकीलों से सलाह मिल सकेगी और ये वकील उनका केस भी लड़ेंगे।
यह भी पढ़ें: गरीबों से तमीज से पेश आना सीखा ही नही कोतवाल ने
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक ने महिला थाने में जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से जारी इस आदेश को अपने सूचना पट्ट पर सार्वजनिक तौर पर लगा दिया है।
इस सूचना में गरीब महिलाओं को कानूनी मदद के प्रावधान की जानकारी दी गई है।
अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि पैसे के अभाव में जो गरीब और पीड़ित महिलाएं न्याय पाने से वंचित रह जाती हैं। और न्याय के लिए दर दर ठोकरे खाती हैं। उनके लिए सरकार ने यह कानूनी मदद दी है।
उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं के द्वारा शिकायत करने पर लखनऊ से इसकी मॉनिटरिंग होगी।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री, सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडेय और महिला थानाध्यक्ष कंचन मौर्य मौजूद थे।
Published : 22 February 2024, 6:17 PM IST
Topics : Legal Help Mau Poor Women uttar pradesh उत्तर प्रदेश कानूनी गरीब महिला जिला विधिक प्राधिकरण मऊ मदद