Manipur Violence: हाईकोर्ट ने पलटा वो आदेश जिससे सुलगा था मणिपुर, मैतेई समुदाय को अब ST का दर्जा नहीं

मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने का फैसला पलट दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 22 February 2024, 5:09 PM IST

इंफाल: मणिपुर हाईकोर्ट (Manipur High Court) ने गुरूवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मैतेई समुदाय (Meitei community) से जुड़े अपने फैसले को पलट दिया है।

हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल करने के अपने आदेश को बदल दिया है। इस फैसले के बाद मैतेई समुदाय अब को एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा। 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार हाईकोर्ट ने माना कि मौतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के पुराने  फैसले से राज्य में फिर कभी जातीय अशांति बढ़ सकती है।

हाई कोर्ट ने 2023 को मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया था, लेकिन कोर्ट ने अब ये पुराना आदेश को पलट दिया है। 

मैतेई समुदाय को ST का दर्जा दिये जाने के बाद मणिपुर में व्यापक स्तर पर जातीय हिंसा भड़की थी,  जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

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  • 22 February 2024, 5:09 PM IST