
फरेंदा (महराजगंज): फरेंदा थाना क्षेत्र के बरातगाढ़ा निवासी गोपीनाथ निषाद की पिटाई के मामले में वर्ष 2014 से फरार चल रहे तत्कालीन चर्चित थानेदार दीपन यादव को अदालत ने जेल भेज दिया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार गोपीनाथ निषाद ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन थानेदार दीपन यादव ने उन्हें बेरहमी से मारा-पीटा था, जिससे उनकी आंख पर गंभीर चोटें आईं।
इस मामले में पीड़ित ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजीएम) के समक्ष वाद दायर कर थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
थानेदार दीपन यादव के खिलाफ IPC की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी),504 (अपमान) और 452 (गृह-अतिक्रमण) के तहत केस दर्ज किया गया था।
उन्हें जमानत भी मिली थी, लेकिन वर्ष 2014 से वे अदालत में अनुपस्थित चल रहे थे। 2021 में यह मुकदमा फरेंदा स्थानांतरित किया गया। सिविल जज अखिल कुमार निझावन ने पुलिस अधीक्षक महराजगंज को पत्र लिखकर तत्कालीन थानेदार को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था।
मंगलवार को पूर्व थानेदार दीपन यादव ने रिकॉल अर्जी दाखिल कर अदालत में हाजिर हुए लेकिन अदालत ने उनकी रिकॉल अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है।
Published : 7 January 2025, 7:37 PM IST
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