UP: योगी सरकार ने कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत लोगों पर दर्ज मामलों को लेकर लिया यह बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत लोगों पर दर्ज केस खत्म करने की घोषणा की है। पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 3 October 2021, 12:50 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी विधान सभा चुनाव से ऐन पहले एक बड़ी घोषणा की है। योगी सरकार ने राज्य में कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत लोगों पर दर्ज केस खत्म का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों की राहत मिलेगी। इस फैसले के तहत कोरोना काल में महामारी एक्ट (COVID Pandemic Act) के उल्लंघन में दर्ज हुए मुकदमों को सरकार वापस लेगी। योगी सरकार जल्द इस संबंध में जरूरी अधिसूचना जारी कर सकती है।

रविवार को टीम-9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड महामारी एक्ट उल्लंघन से जुड़े मामलों को समाप्त किए जाने के निर्देश गृह विभाग को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक जनहित को देखते हुए कोरोना महामारी एक्ट उल्लंघ से जुड़े मुकदमों को समाप्त करना चाहिए। उन्होंने गृह विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और इस संबंध में पूरा ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है, ताकि जल्द ही इस बारे अधिसूचना जारी की जा सके। 

बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जारी सतत प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। आज राज्य के 31 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 21 जिलों में एक-एक एक्टिव केस शेष हैं। सीएम योगी ने कहा कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों की समुचित जांच की जाए, ताकि कोरोना पर पूरा नियंत्रण पाया जा सके। 

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 01 लाख 73 हजार 377 सैम्पल की टेस्टिंग हुई। इस दौरान राज्य के 66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। कुल 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए। 07 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए. वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 159 रह गई है, जबकि 16 लाख 86 हजार 804 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं।

Published : 
  • 3 October 2021, 12:50 PM IST

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