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UP Unlock 4.0: यूपी सरकार ने भी जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइंस, जानिये क्या खुला, क्या रहेगा बंद

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट से जानिये राज्य में क्या खोला गया है और क्या चीजें अभी भी बंद रहेंगी..
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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UP Unlock 4.0: यूपी सरकार ने भी जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइंस, जानिये क्या खुला, क्या रहेगा बंद

लखनऊ: केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइंडलाइंस में राज्य में कई गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है जबकि कुछ चीजों को अभी भी प्रतिबंध की श्रेणी में रखा गया है। 

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पढिये, यूपी में अनलॉक 4.0 की नई गाइडलाइंस की महत्वपूर्ण बातें: 

*  7 सितंबर 2020 से अन्य राज्यों की ही तरह यूपी में भी मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इसके लिए SOP अलग से जारी की जाएगी। मेट्रो के एंट्री गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग और वार्निंग के लिए स्टिकर लगाए जाएंगे. कोरोना के नियमों के तहत मेट्रो सेवा बहाल होंगी।

* 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है।

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* 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में अपनी मर्जी से जाने की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। 

* 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी।

* 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को शुरू करने की अनुमति होगी। 

* 20 सितंबर तक शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके बाद अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

* साप्ताहिक बंदी पहले की ही तरह लागू रहेगी। यानी प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियों का पालन करना होगा। 

* जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन लगाने की जो अनुमति थी, उस पर रोक लगा दी गई है। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई जिलाधिकारी लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। 

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