व्यापारी की हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास
जयपुर के एक सत्र न्यायालय ने पांच साल पहले 28 वर्षीय एक व्यापारी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रिया सेठ सहित तीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
जयपुर: जयपुर के एक सत्र न्यायालय ने पांच साल पहले 28 वर्षीय एक व्यापारी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रिया सेठ सहित तीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार मुख्य आरोपी प्रिया सेठ (27) ने एक डेटिंग ऐप के माध्यम से दुष्यंत शर्मा नामक युवक से दोस्ती की थी और अपने दो साथियों दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर फिरौती के लिए उसे बंधक बना लिया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अभियोजन पक्ष के वकील संदीप लोहारिया ने शनिवार को बताया कि जब दुष्यंत का परिवार फिरौती की मांग को पूरा करने में विफल रहा, तो प्रिया और उसके साथियों ने शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी।
उन्होंने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 302, 201 और 120-बी के तहत दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला फरवरी 2018 का है।
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