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Kolkata: रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाएं, नहीं होंगे पेश अभिषेक बनर्जी, दिल्ली विरोध प्रदर्शन में लेंगे भाग

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें तीन अक्टूबर को तलब किए जाने के एक दिन बाद, शुक्रवार को कहा कि वह तीन अक्टूबर को नयी दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Kolkata: रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाएं, नहीं होंगे पेश अभिषेक बनर्जी, दिल्ली विरोध प्रदर्शन में लेंगे भाग

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें तीन अक्टूबर को तलब किए जाने के एक दिन बाद, शुक्रवार को कहा कि वह तीन अक्टूबर को नयी दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

बनर्जी के खिलाफ समन जारी कर उन्हें तीन अक्टूबर को कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने को कहा गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी ने किसी का नाम लिए बगैर प्रवर्तन निदेशालय को चुनौती दी कि यदि वे उन्हें रोक सकते हैं, तो रोक कर दिखाएं।

बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘पश्चिम बंगाल को उसके उचित अधिकारों से वंचित रखे जाने के खिलाफ लड़ाई तमाम बाधाओं के बावजूद जारी रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत पश्चिम बंगाल के लोगों और उनके मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने के मेरे समर्पण में बाधा नहीं बन सकती। मैं दो और तीन अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाऊंगा। यदि मुझे रोक सकते हो, तो रोक लो।”

प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को तीन अक्टूबर को तलब किया है। तृणमूल ने इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि यह उस दिन नयी दिल्ली में पार्टी की निर्धारित रैली को बाधित करने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चाल है।

बनर्जी, पार्टी के अन्य सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय राजधानी स्थित राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

तृणमूल का एक प्रतिनिधिमंडल तीन अक्टूबर को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मिलेगा और उनके सामने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यक्रम के तहत ‘‘बकाया राशि जारी न करने’’ का मुद्दा उठाएगा।

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