झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के पूर्व सहयोगी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की

झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

Updated : 1 March 2023, 10:43 AM IST
google-preferred

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

मिश्रा को पिछले साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने मामले में दलीलें सुनने के बाद मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

ईडी ने पिछले साल 16 सितंबर को मिश्रा और उनके दो सहयोगियों- बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ रांची में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया था।

 

Published : 
  • 1 March 2023, 10:43 AM IST

Related News

No related posts found.