भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू के राजस्व अधिकारी को एक वर्ष कारावास की सजा

भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने यहां एक राजस्व अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में एक साल कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

Updated : 16 April 2023, 5:21 PM IST
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जम्मू: भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने यहां एक राजस्व अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में एक साल कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के एक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू के विशेष न्यायाधीश ने पटवारी मोहम्मद शरीफ को सजा सुनाई, जिसे 2016 में जमीन के दाखिल खारिज के लिए 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।

उन्होंने कहा कि हलका सुरिंसर के रहने वाले आरोपी पटवारी ने पहले शिकायतकर्ता से 9,000 रुपये लिए थे । वह और 4,000 रुपये की मांग कर रहा था।

प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने शनिवार को आरोपी पटवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4-ए के तहत अपराध करने के लिए एक साल के साधारण कारावास और धारा 5 (1) (डी) आर / के तहत अपराध के लिए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धारा 5(2) के तहत 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अधिकारी के मुताबिक, अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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