Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन, बना सकेगा मकान-दुकान

जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने एख औऱ बड़ा फैसला लिया है। अब देश का कोई भी व्यक्ति वहां जमीन खरीद सकता है और बस सकता है। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 27 October 2020, 3:48 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जमीन खरीदकर वहां घर बनाने का सपना अब हर किसी भारतीय का पूरा हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने अब जम्मू-कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है।

भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मंगलवार को इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके बाद अब जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने औऱ घर बनाने की पाबंदी नहीं होगी।

केंद्र सरकार द्वारा फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया गया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। भारत के लोगों के लिये इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी। 

हालांकि सरकार के नये नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

इससे पहले केवल जम्मू-कश्मीर के निवासी ही वहां जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे और घर बना सकते थे।