INX Media Case: चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, नहीं जा पाएंगे विदेश

उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 4 December 2019, 11:27 AM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया।

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न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ श्री चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। (वार्ता)

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  • 4 December 2019, 11:27 AM IST