Hijab controversy: कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी पीठ के पास भेजा

कर्नाटक के कालेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर मामला गरमाया हुआ है। कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ी पीठ के पास भेजा है। पढ़िये पूरी रिपोर्ट

Updated : 9 February 2022, 5:07 PM IST
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बेंगलुरू: कर्नाटक में कालेजों में हिजाब को लेकर मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देश में भी हिजाब का मामला अब और गर्माता जा रहा है। हिजाब मामले पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को यह मामला एक बड़ी पीठ को सौंप दिया है। अब बड़ी पीठ इस मामले पर सुनवाई करेंगी औऱ फैसला देगी। 

कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने कालेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजा है। स्कूल और कालेज मुस्लिम लड़कियों को कक्षा में हिजाब नहीं पहनने का आदेश दे सकते हैं या नहीं, इस पर फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ी पीठ को दिया है। 

कर्नाटक में कालेजों में हिजाब की मंजूरी ना देने के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में मंगलवार को भी इनपर सुनवाई हुई थी। कोर्ट की सिंगल बेंच ने बुधवार को इस मामले को बड़ी बेंच पर भेजने का फैसला किया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि मामला काफी गंभीर है और इसे बड़े बेंच को भेजे जाने की जरूरत है।

बता दें कि इससे पहले कर्नाटक सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में दायर सभी याचिकाएं गलत हैं। इन याचिकाओं में सरकार के  GO पर सवाल उठाया है। जबकि सरकार ने सभी संस्थानों को स्वायत्तता दी है। राज्य इस पर फैसला नहीं लेता है. ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता।

Published : 
  • 9 February 2022, 5:07 PM IST

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