
रायबरेली: कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में गुरुवार को सुल्तानपुर की एमपीएमएलए विशेष कोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई।
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई दीवानी न्यायालय के होली मिलन कार्यक्रम के कारण नहीं हो पाई, क्योंकि इस दिन अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत थे। इसके चलते अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 3 अप्रैल 2025 निर्धारित की है।
क्या है मामला?
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा द्वारा 2018 में दायर किया गया था। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक सार्वजनिक बयान में अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं।
उनका कहना था कि राहुल गांधी ने उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया था। विजय मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी ने जानबूझकर उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद,राहुल गांधी ने फरवरी 2024 में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकारते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था।
राहुल गांधी ने इस दौरान यह भी कहा था कि यह मामला उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया गया था और उनका उद्देश्य केवल उन्हें बदनाम करना था।
अगली सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए परिवादी यानी विजय मिश्रा को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हालांकि इस मामले में कई बार सुनवाई स्थगित हो चुकी है। अधिवक्ताओं की हड़ताल और अन्य कारणों के चलते कुछ समय से सुनवाई में रुकावट आई थी।
इसी बीच 11 फरवरी 2025 को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने विजय मिश्रा से जिरह की थी। अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता अगले गवाह से जिरह करेंगे।
Published : 20 March 2025, 6:31 PM IST
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