प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति की समय सीमा बताए सरकार

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को वह समय सीमा बताने को कहा जिसके भीतर वह उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य सचिव की नियुक्ति करेगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ


लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने  राज्य सरकार को वह समय सीमा बताने को कहा जिसके भीतर वह उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य सचिव की नियुक्ति करेगी।

यह भी पढ़ें | इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जतायी ये चिंता, जानिये महिलाओं के अधिकार से जुड़ा पूरा मामला

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने के पी यादव द्वारा की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया और इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 11 सितंबर निर्धारित की।

यह भी पढ़ें | UP Politics: ओमप्रकाश राजभर ने सीएम योगी की मुलाकात, जानिये दोनों के बीच क्या हुई बात

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है क्योंकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन पदों के रिक्त होने की चलते बोर्ड में जबरदस्त भ्रष्टाचार है।










संबंधित समाचार