नई दिल्ली: आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A, 298, 504, 506, 505, 124A, 34, 120A और 66 आईटी एक्ट के तहत संगीन धाराओं में उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडेय, जफर आगा, परेशनाथ, अनन्तनाथ, विनोद के जोश और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 20 थाने में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभिजीत मिश्रा नाम के व्यक्ति की ओर से दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गयी है। इसमें कहा गया है कि इन लोगों ने 26 जनवरी को सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट किए गए और दंगा भड़काने की साजिश की।
मिश्रा का तहरीर में आरोप है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे उक्त लोग शामिल हैं।
इन व्यक्तियों ने पूर्वाग्रह की वजह से ऐसा काम किया जिससे देश की सुरक्षा और जनता का जीवन खतरे में पड़ गया। एक षडयंत्र के तहत सुनियोजित दंगा कराने और लोक सेवकों की हत्या करने के उद्देश्य से इन लोगों ने राजधानी में हिंसा और दंगे कराए।
इन लोगों ने जानबूझकर गुमराह करने वाले और उकसाने वाली ऐसी खबरें प्रसारित कीं और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि पुलिस द्वारा आंदोलनकारी एक ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी गई।
अर्पित ने इन सभी पर उपद्रव फैलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार 7 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।