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DGCA ने एयर इंडिया के सीईओ को भेजा कारण बताओ नोटिस, कॉकपिट में हुई थी महिला मित्र की अवैध एंट्री, जानिए पूरा मामला

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 27 फरवरी को एयर इंडिया की दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान पायलट की एक महिला मित्र के कॉकपिट में आने और इसकी सूचना समय पर नहीं देने के मामले में कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैम्पबेल विल्सन को कारण बताओ नोटिस भेजा है।
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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DGCA ने एयर इंडिया के सीईओ को भेजा कारण बताओ नोटिस, कॉकपिट में हुई थी महिला मित्र की अवैध एंट्री, जानिए पूरा मामला

मुंबई/नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 27 फरवरी को एयर इंडिया की दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान पायलट की एक महिला मित्र के कॉकपिट में आने और इसकी सूचना समय पर नहीं देने के मामले में कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैम्पबेल विल्सन को कारण बताओ नोटिस भेजा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के सुरक्षा, रक्षा और गुणवत्ता परिचालन प्रमुख हेनरी डोनोहो को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।

उड़ान के चालक दल के एक सदस्य ने डीजीसीए को शिकायत दी थी कि पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में आने की अनुमति दी थी।

डीजीसीए के एक अधिकारी ने रविवार को डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि घटना की सूचना समय पर नहीं देने के लिए एयर इंडिया के सीईओ और उड़ान सुरक्षा के प्रमुख को 21 अप्रैल को ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। उड़ान के दौरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा मामले की जांच में भी देरी की गई। दोनों अधिकारियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

एयर इंडिया की ओर से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है।

सूत्रों ने बताया, “यह घटना 27 फरवरी की है और कैम्पबेल व डोनोहो को तीन मार्च को इसकी सूचना दी गई। डीजीसीए ने पहली पूछताछ 21 अप्रैल को की वहीं एयर इंडिया ने उससे पहले ऐसी कोई पूछताछ नहीं की थी।”

डीसीईए ने इसी महीने एयर इंडिया को जांच पूरी होने तक चालक दल के सभी सदस्यों को ड्यूटी (रोस्टर) से हटाने का निर्देश दिया था।

विमानन कंपनी ने 21 अप्रैल को कहा था कि उसने उस कथित घटना को गंभीरता से लिया था और मामलों की जांच चल रही है।

अनधिकृत लोगों को कॉकपिट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है और ऐसा होने पर इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

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