
देवरिया: जनपद में दो मार्च 2018 को पिता-पुत्र के दोहरे हत्याकांड के मामले में मंगलवार को देवरिया की एक अदालत ने सजा का एलान कर दिया।
2018 में हुए इस दोहरे हत्याकांड के मामले में थाना एकौना पुलिस ने धारा-302, 147, 148,149, 323, 504, 506 के तहत अभियुक्त राजेश पाण्डेय, कुबेर मिश्रा, पारस मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायालय में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 22500 रूपये का जुर्माना भी लगाया। जिसमें अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी विनय सोनार, पैरवीकर आरक्षी अनिल चौधरी तथा मानिटरिंग सेल प्रभारी गोरखनाथ सरोज का सराहनीय योगदान रहा।
Published : 25 February 2025, 9:41 PM IST
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