
नई दिल्ली: राजधानी में खाने के बिल के साथ सेवा शुल्क नहीं लगाने संबंधी दिशा-निर्देश को चुनौती देने वाले रेस्तरां संघों को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है।
रेस्तरां में नहीं लगेगा सर्विस चार्ज
अदालत ने दिशा-निर्देशों की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि खाने के बिलों के साथ रेस्तरां अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क नहीं लगा सकते, क्योंकि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है।
अदालत ने साथ ही रेस्तरां को बिल के साथ सेवा शुल्क नहीं लगाने संबंधी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशा-निर्देश की वैधता को बरकरार रखा।
एक लाख का जुर्माना भी लगाया
अदालत ने उक्त निर्देश के साथ ही सीसीपीए के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाले रेस्तरां संघों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Published : 28 March 2025, 4:04 PM IST
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