दिल्ली की अदालत गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में 25 जुलाई को सुनाएगी फैसला

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 25 जुलाई के अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मुख्य आरोपी है।

अदालत गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले (फाइल)
अदालत गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले (फाइल)


नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 25 जुलाई के अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मुख्य आरोपी है।

विशेष न्यायाधीश विकास ढल को बृहस्पतिवार को इस मामले में फैसला सुनाना था ,लेकिन उन्होंने मामले को 25 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।

शर्मा कांडा की विमानन कंपनी एमएलडीआर में विमान परिचारिका थी, बाद में उसे कांडा की एक कंपनी में पदोन्नत करके निदेशक नियुक्त किया गया था। वह पांच अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार में अपने आवास में मृत पाई गई थी।

शर्मा के पास से बरामद चार अगस्त की तारीख वाले सुसाइड नोट में लिखा था कि कांडा (46) तथा अन्य व्यक्ति के ‘‘उत्पीड़न’’ से परेशान होकर वह आत्महत्या कर रही है।

कांडा तत्कालीन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा नीत कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली मंत्री था। आत्महत्या के संबंध में मामला दर्ज होने के बाद उसे गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

कांडा को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोपित किया गया है।

निचली अदालत ने कांडा के खिलाफ बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन धाराओं को हटा दिया था।

 










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