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जयपुर: राजस्थान के चूरू जिले की महिला थाना पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी की तहरीर के आधार पर बुधवार को बालिका संप्रेक्षण (सुधार) गृह के तत्कालीन संचालक, महिला अधीक्षक सहित तीन के खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो और एससीएसटी कानून के तहत मामला दर्ज करवाया है।
पुलिस ने बताया कि दलित किशोरी की तहरीर के आधार पर सुधार गृह के संचालक राजेश अग्रवाल, अधीक्षिका भंवरी देवी और किशन वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), पॉक्सो कानून और एससी/एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Published : 19 July 2023, 6:53 PM IST
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