
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने 35 वर्षीय महिला से सामूहिक बलात्कार मामले में जिला पंचायत सदस्य को दोषी ठहराते हुए उसे तीस साल की सजा सुनाई।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने इरशाद को दोषी करार देते हुए उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय परिषद कुलदीप कुमार पुंढीर ने शुक्रवार को बताया कि मार्च 2018 में यहां दो आरोपियों इरशाद और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने 35 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था।
Published : 22 July 2023, 7:36 AM IST
Topics : अदालत कैद जिला पंचायत सदस्य मुजफ्फरनगर सजा सामूहिक बलात्कार