Crime in Pune: नाबालिग ने कार से ले ली दो इंजीनियरों की जान, कोर्ट से मिली ये सजा, जानिए पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने कार ड्राइविंग के दौरान दो इंजीनियरों की जान ले ली। सजा के तौर पर अदालत ने उसे घटना पर निबंध लिखने का आदेश दिया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नाबालिग ने कार से ले ली दो इंजीनियरों की जान
नाबालिग ने कार से ले ली दो इंजीनियरों की जान


पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने कार ड्राइविंग के दौरान दो इंजीनियरों की जान ले ली। इस दुखद हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके साथी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ येरवडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक नाबालिग का संबंध पुणे के मशहूर बिल्डर से हैं। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। इस हाई प्रोफाइल कार हादसे के आरोपी को जिला अदालत ने 14 घंटे के अंदर जमानत दे दी थी। चूंकि आरोपी नाबालिग था इसलिए उसे पुणे की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया था। 

कोर्ट ने रखीं ये शर्तें 

पहली शर्त- आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक कांस्टेबलों के साथ ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी। 

दूसरी शर्त-  आरोपी को मनोचिकित्सक से इलाज कराना होगा।

तीसरी शर्त- अगर आरोपी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी।

चौथी शर्त- कोर्ट ने आरोपी को सजा के तौर पर 'सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान' विषय पर कम से कम 300 शब्दों पर निबंध लिखने का आदेश दिया है। 

इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "मैं रिक्शा लेकर खड़ा था। लड़का-लड़की बाइक से थे और रोड क्रॉस कर रहे थे तभी अचानक पॉर्श कार फुल स्पीड में आई और उसने दोनों को उड़ा दिया। 

लड़की हवा में 10 फीट तक उछल गई और लड़के की पसलियां टूटने के कारण वह हिल नहीं पा रहा था। पोर्श कार में तीन लड़के थे। उनमें से एक भाग गया। बाद में पुलिस आई और सभी को हिरासत में लिया। तीनों ने शराब पी थी और कार की स्पीड तकरीबन 200-240 रही होगी

आरोपी नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को शक है कि आरोपी गाड़ी चलाते समय शराब पी रहा था। इसके लिए उनके खून की जांच की गई। हालांकि, इस टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।










संबंधित समाचार