कंझावला मामला: अदालत ने पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के चर्चित कंझावला मामले के पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।

कंझावला मामले के पांच आरोपी (फ़ाइल)
कंझावला मामले के पांच आरोपी (फ़ाइल)


नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के चर्चित कंझावला मामले के पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।

पुलिस ने दो जनवरी के इस मामले में पांच आरोपियों दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अजय सिंह परिहार ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। अदालत ने यह निर्णय आरोपियों की पेशी के बाद सुनाया।

दो सह आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले ही अदालत जमानत दे चुकी है, जबकि आरोपी दीपक खन्ना की अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है।

दिल्ली पुलिस ने हाल में प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या) जोड़ी है। इससे पहले पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगाई थीं।

गौरतलब है कि यह मामला 20 वर्षीय अंजलि सिंह की मौत से जुड़ा है, जिसकी स्कूटी को नए साल के कुछ घंटों बाद ही आरोपियों की कार ने टक्कर मार दी थी और उसे कथित तौर पर सुल्तानपुर से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते ले गए थे।










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