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जींद: जींद की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी को सोमवार को 20 साल की कैद तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, छह मई 2021 को उचाना थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बड़ौदा गांव निवासी अमन उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसने उससे दुष्कर्म किया। इस संबंध में अमन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अमन को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगा।
Published : 11 April 2023, 10:21 AM IST
Topics : अदालत कैद ए बामुशक्कत जींद दुष्कर्म दोषी नाबालिग लड़की हरियाणा
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