कंपनी के मध्यस्थता राशि का भुगतान करने में विफल होने पर व्यवसायी को तीन महीने की जेल, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने मध्यस्थता राशि के रूप में 3.44 करोड़ रुपये का भुगतान एक कंपनी को नहीं करने पर एक व्यवसायी को तीन महीने के जेल की सजा सुनाई है।
जबलपुर: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने मध्यस्थता राशि के रूप में 3.44 करोड़ रुपये का भुगतान एक कंपनी को नहीं करने पर एक व्यवसायी को तीन महीने के जेल की सजा सुनाई है।
यह भी पढ़ें |
Madhya Pradesh: हाई कोर्ट और जिला अदालतों के लिए ऑनलाइन RTI पोर्टल की शुरुआत, जानिये पूरी योजना
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने पीटीआई-भाषा को बताया कि जिला न्यायाधीश यशवंत मालवीय ने सोमवार को अपने आदेश में आर्बिट्रेशन अवार्ड होने के बावजूद कटनी के मेसर्स एसएन सुंदर सन एंड कंपनी को 3.44 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने पर राजेश चंडोक नामक कारोबारी को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें |
दंपति की हत्या के तीन दोषियों को फांसी की सजा, जानिये पूरा ‘दुर्लभ से दुर्लभतम' मामला
इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी या नहीं, यह पता लगाने के लिए चंडोक के वकील अशोक अग्रवाल से संपर्क नहीं हो सका।