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बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2015 में एक महिला और उसकी बेटी की सरेआम चाकू से हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा ने बुधवार को बताया कि नजीबाबाद के अलीपुरा गांव के सलमान ने 20 जून 2015 को नजीबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मां आयशा और बहन पूजा के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, तभी गांव के रास्ते में उसके रिश्तेदार अमजद ने मोटरसाइकिल रुकवाकर आयशा और पूजा की चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करके हत्या कर दी थी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राम अवतार यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अमजद को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और उस पर एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सूत्रों के मुताबिक, आयशा ने दूसरी बिरादरी के मुस्तकीम से दूसरी शादी की थी और पूजा आयशा के पहले पति की बेटी थी। उन्होंने बताया कि अमजद मुस्तकीम का भांजा था और वह पूजा से शादी करना चाहता था, मगर आयशा इसके खिलाफ थी।
Published : 4 October 2023, 12:15 PM IST
Topics : अदालत आरोपी उत्तर प्रदेश क्रूरतापूर्वक हत्या दोषी फांसी बिजनौर मां बेटी सजा
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