Bihar: सीतामढ़ी में महिला की पिटाई मामले में थाना अध्यक्ष को हटाया गया

डीएन ब्यूरो

बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा महिला की कथित तौर पर पिटाई किए जाने के मामले में सुरसंड थानाध्यक्ष को थाने से हटा दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

महिला की पिटाई मामले में थाना अध्यक्ष को हटाया गया
महिला की पिटाई मामले में थाना अध्यक्ष को हटाया गया


सीतामढ़ी:  बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा महिला की कथित तौर पर पिटाई किए जाने के मामले में सुरसंड थानाध्यक्ष को थाने से हटा दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सीतामढ़ी जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था जिसमें एक पुलिस अधिकारी एक महिला की पिटाई करते हुए नजर आ रहा था। वीडियो में सुरसंड थानाध्यक्ष व पुलिस निरीक्षक राज किशोर सिंह द्वारा एक महिला पर लाठी से पिटाई की जा रही थी।

‘भाषा’ स्वतंत्र रूप से वीडियो की सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकी है।

स्थानीय लोगों ने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई में महिला को चोटें आईं और बाद में उसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस का दावा है कि उसे कोई चोट नहीं आई है।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने दावा किया था कि सिंह सड़क पर झगड़ रही दो महिलाओं को अलग करने की कोशिश कर रहे थे जबकि स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस अधिकारियों ने यह भी दावा किया था कि दोनों महिलाओं के बीच अपहरण के एक मामले को लेकर झगड़ा हुआ जिससे थाने के बाहर जाम लग गया था।

जिला पुलिस द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया: ‘‘मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सुरसंड थाने में तैनात पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। घटना की जांच और वीडियो की प्रामाणिकता की पड़ताल करने के लिए एक अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी को नामित किया गया है।’’

पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी ने मामले की जांच का जिम्मा पुपरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सौंपा था।

तिवारी ने बताया कि उक्त परिप्रेक्ष्य में सोमवार को राज किशोर सिंह को सुरसंड थाने से हटाकर जिला पुलिस केंद्र वापस भेज दिया गया है।

 










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