
महाराष्ट्र: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता व राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए अधिनियम के तहत दक्षिण मुंबई के वर्ली स्थित सीजे हाउस में प्रफुल्ल पटेल के स्वामित्व वाले 12वीं व 15वीं मंजिल के फ्लैटों की जब्ती रद्द कर दी है। इनकी कीमत 180 करोड़ रुपये है।
एनसीपी अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीनचिट मिलने के बाद ईडी के इस फैसले से प्रफुल्ल पटेल की दिक्कतें कम हुईं हैं। ईडी ने यह संपत्ति 2022 में जब्त की थी। प्रफुल्ल ने कार्रवाई के खिलाफ सफेमा ट्रिब्यूनल में अपील की थी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ईडी ने प्रफुल्ल पर वित्तीय अनियमितता के आरोपी भगोड़े आसिफ व जुनेद की मां हाजरा मेमन से यह संपत्ति खरीदते समय मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। उसके बाद 2022 में, ईडी ने प्रफुल्ल पटेल, उनकी पत्नी वर्षा और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स से संबंधित करीब सात फ्लैट जब्त किए थे।
Published : 8 June 2024, 1:23 PM IST
Topics : 180 करोड़ court ED Mumbai Praful Patel Rs 180 Crore प्रफुल्ल पटेल प्रवर्तन निदेशालय वापस संपत्ति