इमरान खान को मिली बड़ी राहत, आतंकवाद से जुड़े तीन मामलों में अदालत ने दी जमानत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद-रोधी एक अदालत ने आतंकवाद से जुड़े तीन मामलों में शनिवार को चार अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी।

Updated : 25 March 2023, 10:18 PM IST
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पाकिस्तान: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद-रोधी एक अदालत ने आतंकवाद से जुड़े तीन मामलों में शनिवार को चार अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी।

इमरान के खिलाफ ये मामले लाहौर पुलिस ने दर्ज किए हैं।

इमरान (70) यहां आतंकवाद रोधी अदालत के समक्ष पेश हुए। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक भी साथ थे।

इमरान ने न्यायाधीश एजाज अहमद बुट्टर से कहा कि वह लाहौर की रेसकोर्स पुलिस द्वारा दर्ज तीन आतंकवाद मामलों की जांच में शामिल होना चाहते हैं।

अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद कहा, ''उन्होंने कहा कि हालांकि ये मामले फर्जी हैं, उन्हें जांच में शामिल होना है और इस उद्देश्य से वह अग्रिम जमानत के लिए अनुरोध कर रहे हैं।''

अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए हर सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को अदालत में नहीं लाने को भी कहा।

न्यायाधीश ने कहा, 'अगर अगली बार आपके साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग अदालत में आए, तो मैं मामले की सुनवाई नहीं करूंगा।'

लाहौर पुलिस ने तोशाखाना उपहार मामले में इमरान को गिरफ्तार करने के अभियान के दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर ये तीन मामले दर्ज किए थे।

Published : 
  • 25 March 2023, 10:18 PM IST

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