GGSIPU में प्रबंधन कोटे की सीट के लिए इस तरह करें आवेदन, पढ़ें हाई कोर्ट का ये फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) में प्रबंधन कोटे की सीट पर प्रवेश के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 4 August 2023, 6:51 PM IST

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) में प्रबंधन कोटे की सीट पर प्रवेश के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए महाविद्यालयों द्वारा प्रबंधन कोटे के तहत पहले से भरी गई सीटों में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

अदालत ने अपने आदेश के अनुपालन के लिए अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर आवश्यक निर्देश जारी करने का आदेश दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, खंडपीठ का फैसला जीजीएसआईपीयू से संबद्ध कॉलेज, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की अपील पर आया, जिसमें प्रबंधन कोटे की सीट पर नामांकन को विनियमित करने वाले दिल्ली सरकार के परिपत्रों में हस्तक्षेप करने से एकल पीठ के इनकार को चुनौती दी गयी है।

परिपत्रों के जरिये प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय सुझाए गये थे, जिनमें प्रबंधन कोटे के तहत उपलब्ध सीट को शाखा-वार और कॉलेज-वार प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इसमें उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के साथ-साथ मेधा सूची आदि का ऑनलाइन प्रकाशन भी आवश्यक किया गया था।

अपीलकर्ता ने अदालत को बताया कि ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से प्रबंधन कोटा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पिछले 25 साल से संबंधित अधिनियम के तहत जारी है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे प्रबंधन कोटा रिक्तियों को ऑनलाइन मोड से भरने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून के अनुसार, निर्देश दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी किया जाना है, न कि दिल्ली सरकार द्वारा।

अदालत ने कहा कि वह अपीलकर्ता की दलील से सहमत है कि परिपत्र सक्षम प्राधिकारी (दिल्ली के उपराज्यपाल) द्वारा जारी नहीं था।

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘हम 22 सितम्बर 2022 को जारी परिपत्र में अधिसूचित निर्देशों को आंशिक संशोधन के साथ बरकरार रखते हुए वर्तमान अपील का निपटारा करते हैं कि ऑनलाइन मोड के अलावा, उम्मीदवार प्रबंधन कोटे की सीट के लिए ‘ऑफ़लाइन मोड’ में भी आवेदन करने के पात्र होंगे।’’

अदालत ने दिल्ली सरकार और जीजीएसआईपीयू को दो सप्ताह के भीतर अनुपालन के लिए आवश्यक आदेश जारी करने को कहा।

अदालत ने कहा कि प्रत्येक महाविद्यालय अपनी-अपनी मेधा सूची ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।

Published : 
  • 4 August 2023, 6:51 PM IST