इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया निर्देश, कहा- जल्द से जल्द अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शातिर अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए जल्द से दल्द सख्त कदम उठाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ते अपराधों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा इसी मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और सरकार को निर्देश दिया है कि अपराधियों और माफियाओं पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाये।

 

चीफ जस्टिस डी.बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को एक याचिका निस्तारित की। न्यायालय ने प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को एक के बाद दूसरा अपराध करने वाले शातिर अपराधियो की जमानत के सिद्धांत तय करने और इस बारे में दो महीने के भीतर एडवाइजरी और सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है।

 

न्यायालय ने शियाट हमले व हाथरस हत्या मामले के पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को सौंपी है। न्यायालय ने कहा है कि अपराधों की निष्पक्ष विवेचना के मानक तय कर त्वरित कार्यवाई हो ताकि पीड़ितों का पुलिस पर विश्वास कायम हो सके।










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