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इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने एक वर्ष की मासूम बच्ची को दुष्कर्म के इरादे से लेकर जाकर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और फांसी की सजा से दंडित किया है।
न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने कल इस मामले की सुनवायी के बाद दोषी पाए गए अभियुक्त सद्दाम को आजीवन कारावास और फांसी की सजा से दंडित किया है।
शहर के आजाद नगर क्षेत्र में आरोपी सद्दाम ने पांच माह पूर्व एक वर्ष की मासूम बच्ची को बुरी नीयत से उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बुरा काम करने का प्रयास किया।
इसी बीच बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने उसकी चाकू से 29 बार गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। (वार्ता)
Published : 7 February 2023, 11:11 AM IST
Topics : अदालत इंदौर दुष्कर्म दोषी निर्मम हत्या फांसी मध्यप्रदेश मासूम बच्ची सजा
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